अबू धाबी में गाड़ी चलाने वाले प्रवासियों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अबू धाबी पुलिस ने वाहन चालकों को सड़क पर एक खास गलती करने से बचने की सख्त हिदायत दी है। अगर आप भी यहाँ गाड़ी चलाते हैं तो अब आपको सड़क पर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा।

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येलो बॉक्स इंटरसेक्शन में रुकने पर लगेगा 500 दिरहम का जुर्माना

अबू धाबी पुलिस ने 8 जून 2026 को वाहन चालकों के लिए एक जरूरी निर्देश जारी किया है। इसके तहत ड्राइवरों को पीली पट्टी वाले चौराहों यानी येलो बॉक्स इंटरसेक्शन के अंदर गाड़ी रोकने या पार्क करने से सख्त मना किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पीली पट्टी के ऊपर गाड़ी रोकने से ट्रैफिक का बहाव पूरी तरह प्रभावित होता है, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है और हादसों का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा कानून की धारा 57 के तहत ऐसा करने वालों पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा।

कैमरों और पेट्रोलिंग टीम से रखी जा रही है कड़ी नजर

इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस स्मार्ट तकनीकों का सहारा ले रही है। सड़कों पर लगे ट्रैफिक निगरानी कैमरे और पुलिस की गश्ती टीमें लगातार ऐसे ड्राइवरों पर नजर रख रही हैं जो इन चौराहों पर नियम तोड़ते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि जब तक येलो बॉक्स के आगे की सड़क पूरी तरह खाली न हो, तब तक ड्राइवर उसमें अपनी गाड़ी न ले जाएं। ऐसा करने से दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों के लिए रास्ता बंद नहीं होगा और पीक ऑवर्स के दौरान ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा।

भारतीय ड्राइवरों और प्रवासियों के लिए जरूरी सलाह

संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं और काम के सिलसिले में रोजाना सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। ट्रैफिक नियमों की इस सख्ती से भारतीय ड्राइवरों को भी सचेत रहने की जरूरत है। अक्सर लोग ऑफिस आने-जाने की जल्दबाजी में पीली पट्टी के ऊपर गाड़ी रोक देते हैं, जिससे अब भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय धैर्य रखना और नियमों का पालन करना ही सबसे सही रास्ता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

येलो बॉक्स इंटरसेक्शन में गाड़ी रोकने पर कितना जुर्माना लगेगा?

अबू धाबी पुलिस के अनुसार, येलो बॉक्स इंटरसेक्शन के अंदर गाड़ी रोकने या पार्क करने पर चालकों को 500 दिरहम का जुर्माना देना होगा।

यह जुर्माना किस नियम और कानून के तहत लगाया जा रहा है?

यह जुर्माना ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा कानून की धारा 57 के तहत लगाया जा रहा है, जिसकी निगरानी स्मार्ट कैमरों और गश्ती टीमों द्वारा की जा रही है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.