अबू धाबी पुलिस ने 24 जुलाई 2026 को सभी वाहन चालकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी गाड़ी को चालू छोड़कर कहीं भी जाना कानूनी अपराध है। चाहे आप किसी काम से एटीएम (ATM) जा रहे हों, दुकान पर सामान लेने जा रहे हों या प्रार्थना के लिए कुछ पल के लिए गाड़ी छोड़ रहे हों, ऐसा करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है।
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जुर्माने और सुरक्षा का खतरा
ट्रैफिक विभाग के मुताबिक, गाड़ी को चालू छोड़कर बाहर जाने पर आपको Dh500 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से गाड़ी चोरी होने या उसमें आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस ने सभी ड्राइवरों को सलाह दी है कि गाड़ी से बाहर निकलते ही इंजन बंद करें, चाबी निकालें और अपनी गाड़ी को अच्छी तरह लॉक जरूर करें।
बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी कड़ी चेतावनी
पुलिस ने ‘वदीमा लॉ’ (Wadeema Law) का जिक्र करते हुए माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों के प्रति लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। अगर कोई भी अपनी चलती या बंद गाड़ी में बच्चों को अकेला छोड़ता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। गर्मी के मौसम में यूएई (UAE) में कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में जानलेवा स्तर तक पहुंच सकता है, जिससे बच्चे का दम घुट सकता है। इस कानून के उल्लंघन पर कम से कम Dh50,000 का जुर्माना और जेल की सजा तक हो सकती है।
