अबू धाबी में अचानक लेन बदलने यानी स्वर्विंग (sudden swerving) के कारण होने वाले हादसों को लेकर पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। अबू धाबी पुलिस समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए ऐसे हादसों के वीडियो जारी कर लोगों को जागरूक करती है जिसमें गाड़ियां आपस में टकराकर आग की लपटों में घिर जाती हैं। यूएई में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने इसके लिए भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त करने जैसे कड़े नियम लागू किए हैं।
अचानक लेन बदलने पर कितना लगेगा जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स
पुलिस के नियमों के मुताबिक, अचानक लेन बदलने के कारण दुर्घटना होने पर ड्राइवर पर 1,000 दिर्हाम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। वहीं अगर कोई ड्राइवर ऐसी लापरवाही से गाड़ी चलाता है जिससे दूसरों की जान को खतरा हो, तो उस पर 2,000 दिर्हाम का जुर्माना, 23 ब्लैक पॉइंट्स और गाड़ी को 60 दिनों के लिए जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने के लिए 50,000 दिर्हाम का भुगतान करना होगा, नहीं तो गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा।
यूएई में सड़क हादसों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी
आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यूएई में सड़क हादसों के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2024 में कुल 4,748 सड़क हादसे दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में यह संख्या 4,391 थी। रोड सेफ्टी यूएई के विशेषज्ञ थॉमस एडेलमैन के अनुसार, आबादी में बढ़ोतरी, सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या और लेन बदलने के दौरान इंडिकेटर का इस्तेमाल न करना हादसों के मुख्य कारण हैं।
हादसों और गाड़ियों में आग से बचने के लिए पुलिस की सलाह
- लेन बदलते समय हमेशा साइड इंडिकेटर लाइट का इस्तेमाल करें।
- अपनी गाड़ी और आगे चल रही गाड़ी के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- गाड़ियों में हमेशा चालू हालत में अग्निशामक यंत्र (fire extinguisher) रखें।
- गाड़ी की समय पर सर्विस और मेंटेनेंस करवाएं ताकि तकनीकी खराबी के कारण आग लगने का खतरा कम हो सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अचानक लेन बदलने पर अबू धाबी में कितना जुर्माना लगता है?
सामान्य रूप से अचानक लेन बदलने पर 1,000 दिर्हाम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स लगते हैं। गंभीर मामलों में यह जुर्माना 2,000 दिर्हाम और 23 ब्लैक पॉइंट्स तक हो सकता है।
जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने के लिए कितनी फीस देनी होती है?
नियमों के अनुसार, खतरनाक ड्राइविंग के कारण जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने के लिए 50,000 दिर्हाम की फीस देनी होती है, अन्यथा गाड़ी की नीलामी की जाती है।
