अबू धाबी में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले एक प्रवासी ड्राइवर को डिलीवरी राइडर को 30,000 दिरहम मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह रकम राइडर की चोट, रोज़गार छिनने और मानसिक परेशानी की भरपाई के लिए तय की गई है।

हादसा और चोटें

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार डिलीवरी राइडर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी नशे में धुत ड्राइवर की कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में राइडर के लिगामेंट फट गए, बाइक को नुकसान हुआ और वह लंबे समय तक काम पर नहीं जा सका। इस दौरान उसे इलाज का खर्च उठाना पड़ा और पूरी तरह आय भी रुक गई, जिस वजह से उसने मुआवज़े की मांग की।

कोर्ट का फैसला

डिलीवरी राइडर ने ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 1 लाख दिरहम मुआवज़े की मांग करते हुए सिविल मुकदमा दायर किया था। अबू धाबी फैमिली, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेज़ कोर्ट ने सुनवाई के बाद ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से 30,000 दिरहम और कानूनी खर्च देने का आदेश दिया।

इसके पहले क्रिमिनल कोर्ट ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी मानते हुए 20,000 दिरहम जुर्माना और एक साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर चुकी थी। सिविल कोर्ट ने यही माना कि नशे की हालत और लापरवाही से हादसा हुआ, इसलिए राइडर को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए।

इंश्योरेंस कंपनी की ज़िम्मेदारी

कोर्ट ने यूएई मोटर इंश्योरेंस नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी दोनों मुआवज़े के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस कंपनी अगर राइडर को रकम देती है, तो वह यह पैसा बाद में ड्राइवर से वापस वसूल सकती है, क्योंकि हादसा शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुआ।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।