संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अजमान राज्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। अजमान के शासक शेख हमैद बिन राशिद अल नुइमी ने एक नया मानव संसाधन कानून जारी किया है। इस नए कानून के तहत सरकारी विभाग में काम करने वाले कई कर्मचारियों के लिए रोजाना काम करने के घंटे घटा दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें कई नई छुट्टियां और बेहतरीन फायदे भी मिलने वाले हैं। यह नया कानून 1 सितंबर 2026 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगी रोजाना काम के घंटों में राहत?

नए कानून के लागू होने के बाद अजमान के सरकारी विभागों में काम करने वाले विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को काम के घंटों में बड़ी राहत मिलने जा रही है:

  • विशेष आवश्यकता वाले लोग (People of Determination): इन कर्मचारियों के रोजाना काम के समय में 2 घंटे की कटौती की जाएगी ताकि उन्हें काम करने में आसानी हो।
  • गर्भवती महिला कर्मचारी: अगर कोई गर्भवती महिला कर्मचारी थकान या कमजोरी महसूस करती है, तो स्वीकृत मेडिकल रिपोर्ट जमा करने पर उसे रोजाना काम में 2 घंटे की छूट दी जाएगी।
  • बड़े परिवारों के अभिभावक: ऐसे कर्मचारी जिनके 18 साल से कम उम्र के 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, उनके लिए रोजाना काम का समय 1 घंटा कम कर दिया जाएगा।

छुट्टियों और तरक्की को लेकर क्या हैं नए नियम?

अजमान सरकार के नए मानव संसाधन कानून में कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिरता और काम के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं:

  • अतिरिक्त छुट्टियां: नए शादीशुदा जोड़ों, परिवार की देखभाल करने वाले लोगों, विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों और खुद का काम शुरू करने वाले उद्यमियों (entrepreneurs) के लिए अतिरिक्त सालाना छुट्टियां मंजूर की गई हैं।
  • प्रमोशन और बोनस: सरकारी विभागों में बेहतरीन काम करने वाले खास हुनरमंद कर्मचारियों को एक बार में 3 ग्रेड तक की तरक्की मिल सकती है। इसके साथ ही यूएई के नागरिक कर्मचारियों को ‘गुड सर्विस बोनस’ भी दिया जाएगा।
  • पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा: अजमान के क्राउन प्रिंस शेख अम्मार बिन हमैद अल नुइमी ने बताया कि यह कानून अजमान विजन 2030 और यूएई के ‘पारिवारिक वर्ष’ पहल के तहत लाया गया है, ताकि कर्मचारियों का जीवन आसान बनाया जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

अजमान सरकार का यह नया मानव संसाधन कानून कब से लागू होगा?

अजमान के शासक द्वारा जारी किया गया यह नया मानव संसाधन कानून 1 सितंबर 2026 से पूरे अजमान राज्य के सरकारी विभागों में लागू हो जाएगा।

गर्भवती महिला कर्मचारियों को काम के घंटों में कितनी छूट मिलेगी?

गर्भवती महिला कर्मचारी काम के दौरान थकान महसूस होने पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करके रोजाना काम के घंटों में 2 घंटे की छूट हासिल कर सकती हैं।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.