संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अजमान में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है. अजमान के शासक शेख हमीद बिन राशिद अल नुईमी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया मानव संसाधन (HR) कानून जारी किया है. यह नया कानून 1 सितंबर 2026 से लागू होने जा रहा है. इस कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों को कई तरह की नई छुट्टियां और काम के घंटों में बड़ी राहत मिलने वाली है. अजमान कार्यकारी परिषद ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है.
नए कानून के तहत कर्मचारियों को कौन सी नई छुट्टियां मिलेंगी?
अजमान सरकार के इस नए नियम के तहत कर्मचारियों की सहूलियत के लिए कई नई छुट्टियों की घोषणा की गई है. इसमें पारिवारिक देखभाल अवकाश (Family Care Leave), विवाह अवकाश (Marriage Leave), स्वरोजगार अवकाश (Self-Employment Leave) और विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश शामिल हैं. इसके साथ ही मातृत्व अवकाश (Maternity leave), पितृत्व अवकाश (Paternity leave) और अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए भी विशेष छुट्टियां दी जाएंगी ताकि लोग अपने काम और परिवार के बीच सही संतुलन बना सकें.
किन कर्मचारियों के काम के घंटे कम किए जाएंगे?
नए कानून में कर्मचारियों की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों के हिसाब से रोज के काम के घंटों में बड़ी कटौती की गई है:
- विकलांग कर्मचारी: इन कर्मचारियों को हर दिन 2 घंटे कम काम करना होगा.
- गर्भवती महिलाएं: मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गर्भवती महिला कर्मचारियों को रोज काम के घंटों में 2 घंटे की छूट दी जाएगी.
- बड़े परिवार वाले कर्मचारी: जिन कर्मचारियों के 18 साल से कम उम्र के 5 या उससे अधिक बच्चे हैं, उन्हें हर दिन 1 घंटा कम काम करने की सुविधा मिलेगी.
प्रमोशन और रिमोट वर्क पर क्या है नया अपडेट?
अजमान के इस नए एचआर कानून के तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 3 जॉब ग्रेड तक का प्रमोशन मिल सकता है. साथ ही स्थानीय अमीराती कर्मचारियों के लिए ‘गुड सर्विस अवार्ड’ का भी प्रावधान किया गया है. इस कानून के तहत कर्मचारी अपने साप्ताहिक काम के घंटों को अपनी सुविधानुसार लचीले ढंग से बांट सकते हैं. इसके अलावा देश के अंदर और देश से बाहर, दोनों जगह से रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को भी औपचारिक रूप दिया गया है. यह पूरा बदलाव अजमान विजन 2030 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
अजमान में यह नया सरकारी एचआर नियम कब से लागू होगा?
अजमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नया एचआर कानून 1 सितंबर, 2026 से पूरी तरह लागू किया जाएगा.
क्या नए कानून में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है?
हां, नए कानून के तहत कर्मचारियों को यूएई के अंदर और बाहर दोनों जगहों से रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति मिलेगी.
