अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामद हुई है। यह पूरी कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई जिसमें यात्री को रंगे हाथों पकड़ा गया।

क्या था पूरा मामला और कितना गांजा मिला?

बैंकॉक से Thai Lion Air की फ्लाइट नंबर SL 214 से एक यात्री अमृतसर पहुंचा था। DRI (डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) से मिली खुफिया जानकारी के बाद कस्टम अधिकारियों ने उस यात्री को रोका। जब उसके सामान का एक्स-रे किया गया, तो उसमें 5176 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस नशे की कीमत करीब 5.176 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

आरोपी पर कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई?

कस्टम विभाग ने जब्त किए गए सामान और आरोपी यात्री के खिलाफ NDPS एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया है। इस कानून के तहत नशीले पदार्थों की खेती, बिक्री और तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह ड्रग्स कहां से आई और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

NDPS एक्ट, 1985 क्या है?

यह भारत का एक कानून है जो नशीली दवाओं के उत्पादन, बिक्री, कब्जे और तस्करी को रोकता है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय होते हैं, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है।

अमृतसर एयरपोर्ट पर कितना गांजा बरामद हुआ?

अमृतसर एयरपोर्ट पर कुल 5.176 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5.176 करोड़ रुपये है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.