आर्मेनिया (Armenia) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 113 देशों के निवासियों को बिना वीज़ा के देश में आने की अनुमति दी है। इस नए फैसले से UAE के निवासियों को काफी फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें आर्मेनिया जाने के लिए वीज़ा की झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह फैसला पर्यटकों और बिजनेस ट्रैवलर्स दोनों के लिए काफी राहत भरा है।

कब से कब तक है यह छूट और क्या हैं नियम

आर्मेनिया सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह वीज़ा छूट एक सीमित समय के लिए लागू की गई है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है और 1 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान योग्य निवासी बिना वीज़ा के आर्मेनिया में प्रवेश कर सकते हैं।

नियमों के मुताबिक, इस छूट के तहत यात्री एक साल के भीतर अधिकतम 180 दिनों तक आर्मेनिया में रुक सकते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यटन, परिवार के लोगों से मिलना या बिजनेस से जुड़ा काम हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिसर्च में इस सुविधा के लिए किसी फीस का जिक्र नहीं किया गया है, यानी यह प्रक्रिया यात्रियों के लिए काफी आसान और किफायती होगी।

किन लोगों को मिलेगा फायदा और जरूरी दस्तावेज

यह सुविधा केवल UAE ही नहीं, बल्कि कुल 113 देशों के निवासियों के लिए है। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) के देश, शेंगेन एरिया और अन्य खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देश जैसे बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान भी शामिल हैं।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों के पास इन देशों का एक वैलिड रेजिडेंस परमिट (Residence Permit) होना जरूरी है। शर्त यह है कि जब आप आर्मेनिया में प्रवेश करें, तो आपके रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने बची होनी चाहिए। आर्मेनिया की टूरिज्म कमेटी ने इसे दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक खुला आमंत्रण बताया है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.