जीएसटी नए नियम: 1 अगस्त से 5 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए ई-इनवॉयस जनरेट करना अनिवार्य

अगस्त महीने के आरम्भ होते ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जीएसटी में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस नये नियम के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करने वाले सभी बिजनेस को ई-इनवॉयस जनरेट करना होगा। पहले इस सीमा को 10 करोड़ रुपये तक रखा गया था।

किसे जनरेट करना होगा ई-इनवॉयस?

CBIC की दी गई जानकारी के अनुसार, सभी व्यापार जैसे वस्त्र, सेवाएं और निर्यात जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें अब ई-इनवॉयस जनरेट करना होगा। यह नियम 1 अगस्त से लागू हो चुका है।

संभावित लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नये नियम से माध्यम और छोटे उद्योगों (MSMEs) को ई-इनवॉयस के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जल्दी मिलेगा।

जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि

जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 11 प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह पांचवी बार है जब जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

सारांश विवरण
नियम का लागू होना 1 अगस्त, 2023
ई-इनवॉयस जनरेट करने वाले बिजनेस वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक
पुरानी सीमा वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपये
संभावित लाभ ई-इनवॉयस के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का जल्दी लाभ
जीएसटी कलेक्शन जुलाई 2023 में 1.65 लाख करोड़ रुपये
Samiksha Soni

Working with News Industry since 2017. I hold Post Graduate Degree in Mass Communication. Belongs from Bihar. I am covering general purpose news impacting day to day life on citizens. For any feedback on. my contents write to samiksha@gulfhindi.com