Bahrain Citizenship Update: बहरीन में नागरिकता के नियमों की होगी जांच, राजा हमद का बड़ा फैसला, सुरक्षा को लेकर बढ़ी सख्ती

बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने देश की नागरिकता से जुड़े नियमों की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है. यह फैसला 19 अप्रैल 2026 को लिया गया ताकि यह देखा जा सके कि कौन नागरिकता पाने के योग्य है. साथ ही, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों या गद्दारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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नागरिकता की जांच क्यों हो रही है और कौन करेगा यह काम?

राजा हमद ने कहा कि अभी हालात काफी संवेदनशील हैं और देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने साफ किया है कि ड्यूटी में लापरवाही या गलती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस पूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा को दी गई है. साथ ही Nationality, Passports and Residence Affairs (NPRA) इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेगी.

बहरीन की नागरिकता पाने के क्या नियम हैं?

बहरीन की नागरिकता 1963 के कानून के तहत दी जाती है, जिसमें 2019 में कुछ बदलाव किए गए थे. अब आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है. सामान्य तौर पर, किसी विदेशी को नागरिकता पाने के लिए 25 साल तक वहां कानूनी तौर पर रहना पड़ता है, जबकि अरब देशों के लोगों के लिए यह समय 15 साल है. बहरीन आमतौर पर दोहरी नागरिकता (Dual Nationality) को मान्यता नहीं देता है.

सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव का क्या असर होगा?

यह फैसला ईरान द्वारा किए गए हमलों और क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है. राजा हमद ने स्पष्ट किया कि जो लोग देश की स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा. सरकार अब रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए नए प्रोग्राम भी शुरू करेगी ताकि देश की सुरक्षा और मजबूत हो सके.

विवरण जानकारी
आदेश की तारीख 19 अप्रैल 2026
मुख्य आदेश देने वाले राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा
लागू करने वाले प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा
जिम्मेदार विभाग NPRA
सामान्य निवास अवधि 25 साल
अरब नागरिकों के लिए अवधि 15 साल
लागू कानून Bahraini Citizenship Act 1963
दोहरी नागरिकता मान्यता नहीं है