बहरीन की अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए 10 लोगों को जेल भेजने का आदेश दिया है। इन लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और हिंसा फैलाने का आरोप था। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया है। यह खबर @SaudiNews50 के जरिए सामने आई है।

बहरीन में किन वजहों से मिली जेल की सज़ा?

अदालत ने पाया कि इन 10 लोगों ने अलग-अलग मामलों में हिंसा की थी और सरकारी संपत्ति के साथ तोड़फोड़ की थी। बहरीन की न्यायपालिका ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। इन सभी को अलग-अलग केस के तहत दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई।

बहरीन के कानून में तोड़फोड़ के लिए क्या नियम हैं?

बहरीन के Penal Code के Article 409 में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ कड़े नियम दिए गए हैं। इस कानून के मुताबिक:

  • संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या उसे बेकार करने पर एक साल तक की जेल या 100 दीनार तक का जुर्माना हो सकता है।
  • अगर इस तोड़फोड़ से किसी सार्वजनिक सेवा में बाधा आती है या लोगों की जान और सुरक्षा को खतरा होता है, तो सीधे जेल की सज़ा मिलती है।
  • अगर यह अपराध 5 या उससे ज़्यादा लोगों के समूह (Gang) द्वारा किया गया है, तो सज़ा बढ़कर 5 साल तक हो सकती है।
  • कोर्ट दोषी व्यक्ति से नुकसान की भरपाई के लिए पैसे देने का आदेश भी दे सकता है।
  • यदि तोड़फोड़ के पीछे आतंकवाद का मकसद पाया जाता है, तो मामला आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आता है और सज़ा और भी कड़ी होती है।

क्या हाल ही में ऐसे और भी मामले सामने आए हैं?

बहरीन में पिछले कुछ दिनों में हिंसा और तोड़फोड़ के कई मामले देखे गए हैं। 4 मई 2026 को बच्चों की अदालत ने तीन किशोरों को हिंसा और तोड़फोड़ के लिए तीन साल की सज़ा सुनाई थी। वहीं 5 मई को भी तीन अन्य लोगों को इसी तरह के अपराधों के लिए तीन साल की जेल हुई थी। इन मामलों में कोर्ट ने माता-पिता की निगरानी की कमी को एक बड़ा कारण माना था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बहरीन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर कितनी सज़ा हो सकती है?

Penal Code के Article 409 के तहत एक साल तक की जेल या 100 दीनार का जुर्माना हो सकता है। यदि यह काम 5 या अधिक लोगों ने मिलकर किया है, तो सज़ा 5 साल तक बढ़ सकती है।

क्या दोषियों को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है?

हाँ, बहरीन की अदालत के पास यह अधिकार है कि वह दोषी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाई गई वस्तु की कीमत चुकाने का आदेश दे सके।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.