बहरीन की एक अदालत ने फ्लेक्सी वीज़ा पर काम करने वाले एक विदेशी कर्मचारी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। एक बांग्लादेशी इलेक्ट्रीशियन को उसकी कंपनी से वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद उसने कानूनी रास्ता अपनाया। Lower Civil Court ने सबूतों के आधार पर कंपनी को बकाया राशि और कानूनी खर्च चुकाने का आदेश दिया है।

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बकाया वेतन के मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

एक 48 साल के बांग्लादेशी इलेक्ट्रीशियन ने एक निर्माण कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस व्यक्ति ने अगस्त से अक्टूबर 2024 तक तीन महीने कंपनी में काम किया, लेकिन उसे 718.500 बहरीन दीनार वेतन नहीं दिया गया। कंपनी ने कोर्ट में दलील दी कि कर्मचारी के पास उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं थी और कोई औपचारिक अनुबंध नहीं था, इसलिए वे भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

हालांकि, कर्मचारी के वकील मनाल धाही ने सबूत के तौर पर पंच कार्ड पेश किए, जिससे यह साबित हुआ कि उसने कंपनी में काम किया था। अदालत ने इन सबूतों को सही माना और कंपनी को वेतन देने का आदेश दिया।

कंपनी को कुल कितना भुगतान करना होगा?

अदालत ने न केवल बकाया वेतन, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में हुए अन्य खर्चों को भी कंपनी से वसूलने का आदेश दिया है। इसका पूरा विवरण नीचे दी गई टेबल में है:

विवरण राशि (बहरीन दीनार)
बकाया वेतन 718.500
अनुवाद शुल्क (Translation fees) 5
वकील की फीस 20
मुकदमे का खर्च 49
कोर्ट फीस 10

फ्लेक्सी वीज़ा और बहरीन के नए नियम क्या हैं?

बहरीन में 2017 में फ्लेक्सी-परमिट स्कीम शुरू की गई थी ताकि प्रवासी खुद के स्पॉन्सर बन सकें और अलग-अलग कंपनियों में काम कर सकें। लेकिन अक्टूबर 2022 में इस स्कीम को बंद कर दिया गया। अब इसकी जगह 4 दिसंबर 2022 से नया लेबर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लागू किया गया है।

इस नए प्रोग्राम का संचालन Labour Market Regulatory Authority (LMRA) करता है। इसका मकसद प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुरक्षा देना और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वकील मनाल धाही ने बताया कि कई बार कंपनियां औपचारिक अनुबंध न होने का फायदा उठाकर मजदूरों को उनके हक से वंचित रखती हैं, जो कि गलत है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

फ्लेक्सी वीज़ा स्कीम बहरीन में कब बंद हुई?

बहरीन सरकार ने फ्लेक्सी-परमिट प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2022 में बंद कर दिया था और इसकी जगह नया लेबर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लाया गया।

बिना औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट के क्या मजदूर अपना वेतन मांग सकता है?

हाँ, अगर मजदूर के पास काम करने के ठोस सबूत जैसे पंच कार्ड या अटेंडेंस रिकॉर्ड हों, तो वह सिविल कोर्ट के जरिए अपना बकाया वेतन मांग सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.