बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने देश के साथ गद्दारी करने वालों को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग अपने देश को धोखा देते हैं, वे वहां की नागरिकता के हकदार नहीं हैं। हाल ही में सरकार ने सुरक्षा कारणों से कई लोगों की नागरिकता रद्द करने का बड़ा कदम उठाया है।

बहरीन में किन लोगों की नागरिकता रद्द हुई और क्यों?

बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने 27 और 28 अप्रैल 2026 को 69 लोगों की नागरिकता रद्द करने का ऐलान किया। यह कार्रवाई राजा के आदेश पर और बहरीन राष्ट्रीयता कानून के अनुच्छेद 10/3 के तहत की गई। जिन लोगों पर यह गाज गिरी है, उन पर निम्नलिखित आरोप लगे हैं:

  • ईरानी हमलों का समर्थन: कुछ लोगों ने बहरीन पर हुए ईरानी सैन्य हमलों की तारीफ की थी।
  • विदेशी ताकतों से साठगांठ: बाहरी देशों और संस्थाओं के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करने का आरोप है।
  • अशांति फैलाना: सोशल मीडिया पर ऐसी बातें पोस्ट करना जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचे।

राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने क्या चेतावनी दी?

30 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक बयान में राजा ने कहा कि नागरिकता कोई साधारण कागज नहीं है जो किसी को दे दिया जाए, बल्कि यह एक वादा और पवित्र करार है। उन्होंने कहा कि जिसने इस वादे को तोड़ा है, उसने अपने हाथों से अपना हक खो दिया है। राजा के अनुसार, जो व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात करता है, वह इस पवित्र मिट्टी पर रहने के लायक नहीं है। इन फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा को सौंपी गई है।

इस फैसले पर विशेषज्ञों और संस्थाओं की क्या राय है?

नागरिकता छीनने के इस फैसले पर अलग-अलग विचार सामने आए हैं। बहरीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. फैसल अल-मुल्ला का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे से बचाने के लिए नागरिकता छीनना अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों के दायरे में आता है। दूसरी ओर, बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (BIRD) के सैयद अहमद अलवदई ने इस कदम को खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बहरीन सरकार ने कितने लोगों की नागरिकता रद्द की है?

बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने 27 और 28 अप्रैल 2026 को कुल 69 लोगों की नागरिकता रद्द करने की घोषणा की है।

नागरिकता रद्द करने के लिए किस कानून का इस्तेमाल किया गया?

यह कार्रवाई बहरीन राष्ट्रीयता कानून के अनुच्छेद 10/3 के तहत की गई है, जो देश के हितों को नुकसान पहुँचाने या गद्दारी करने पर नागरिकता छीनने की अनुमति देता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com