बहरीन से एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ देश की कानून बनाने वाली संस्थाओं के काम करने के समय में बदलाव किया गया है। राजा हमद ने एक नया शाही आदेश जारी कर संसद और शूरा काउंसिल के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है। यह फैसला देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए लिया गया है ताकि जरूरी काम बिना रुके पूरे हो सकें।

बहरीन में कार्यकाल कितना बढ़ा और कब से लागू होगा

राजा हमद ने रॉयल ऑर्डर नंबर (13) ऑफ 2026 जारी किया है। इसके तहत छठे विधायी कार्यकाल (sixth legislative term) को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह पांचवां सत्र होगा जो 12 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। इस आदेश के बाद अब संसद और शूरा काउंसिल एक साल और अपने पद पर रहेंगे।

संविधान के किस नियम के तहत लिया गया यह फैसला

यह फैसला बहरीन के संविधान के आर्टिकल (58) के तहत लिया गया है। इस नियम के अनुसार, राजा को यह अधिकार है कि अगर देश की परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी हो, तो वह संसद के कार्यकाल को दो साल तक बढ़ा सकते हैं। इस शाही आदेश को सरकारी गजट (Official Gazette) में भी छापा जाएगा ताकि यह आधिकारिक तौर पर लागू हो सके।

किन बड़े नेताओं ने की इस फैसले पर चर्चा

इस आदेश के जारी होने के बाद क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा राजा के साथ मौजूद थे। साथ ही, संसद के स्पीकर अहमद अल मुसल्लम और शूरा काउंसिल के चेयरमैन अली सलेह अल सलेह ने भी राजा से मुलाकात की। इस बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के साथ-साथ देश और क्षेत्र के अन्य जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बहरीन में विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा है

राजा हमद के शाही आदेश के अनुसार, छठे विधायी कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 12 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा।

कार्यकाल बढ़ाने का आधार क्या है

यह फैसला बहरीन संविधान के आर्टिकल (58) के तहत लिया गया है, जो विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल को अधिकतम दो साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।