बहरीन में गर्मी के दौरान बाहर काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। Migrant Workers Protection Society (MWPS) ने सरकार से अपील की है कि साल 2026 के लिए दोपहर के काम पर पाबंदी को बढ़ाकर पूरा तीन महीना किया जाए। यह मांग इसलिए की गई है क्योंकि जून से सितंबर तक यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और मजदूरों की सुरक्षा जरूरी है।

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2026 के लिए अभी क्या है नियम और क्या है मांग?

फिलहाल 2026 के लिए सरकार ने 15 जून से 31 अगस्त तक ढाई महीने का बैन तय किया है। इस दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर काम करना पूरी तरह मना है। लेकिन MWPS चाहती है कि इसे बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया जाए, जैसा कि साल 2025 में किया गया था। सोसाइटी की चेयरपर्सन Mona Almoayyed ने बताया कि वे जल्द ही अधिकारियों से मिलकर इस मांग को रखेंगे ताकि जून से सितंबर के बीच के सबसे गर्म समय में मजदूरों को राहत मिले।

नियम तोड़ने पर क्या होगा जुर्माना और किसे मिली है छूट?

अगर कोई कंपनी इस नियम को तोड़ती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उल्लंघन करने वाले मालिकों पर 500 से 1,000 बहरीन दीनार तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा तीन महीने की जेल भी हो सकती है या जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। हालांकि, कुछ खास कामों को इस बैन से बाहर रखा गया है, जैसे:

  • तेल और गैस सुविधाओं में काम करने वाले कर्मचारी
  • जरूरी सरकारी सेवाएं देने वाले लोग
  • समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सुरक्षा और बचाव कार्य करने वाले लोग
  • आपातकालीन मरम्मत का काम करने वाले लोग, बशर्ते मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई हो

पिछले साल कितना पालन हुआ नियमों का?

साल 2025 में इस नियम का पालन बहुत अच्छे से हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार 99.96% कंपनियों ने नियमों को माना। कुल 17,600 से ज्यादा चेकिंग अभियान चलाए गए, जिनमें सिर्फ 6 उल्लंघन मिले थे। Ministry of Labour और National Institution for Human Rights (NIHR) ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए इन कदमों की सराहना की थी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

2026 में दोपहर के काम पर पाबंदी कब से कब तक है?

अभी के आधिकारिक नियम के अनुसार, 2026 में यह बैन 15 जून से 31 अगस्त तक रहेगा। इस समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आउटडोर काम करना मना है।

नियम तोड़ने पर कंपनी को क्या सजा मिल सकती है?

नियम तोड़ने पर 500 से 1,000 बहरीन दीनार का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी व्यक्ति को तीन महीने की जेल भी हो सकती है।