Bahrain सरकार ने चैरिटी और चंदा इकट्ठा करने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब बिना अनुमति के फंड जुटाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसका मुख्य मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाले पैसों को रोकना है। Shura Council ने इस नए कानून को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
चंदा इकट्ठा करने के नए नियम क्या हैं?
सरकार ने Decree-Law No. 39 of 2025 के जरिए पुराने नियमों को बदल दिया है। अब चैरिटी संस्थाओं को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। नए नियमों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
- किसी भी फंड जुटाने वाले अभियान को शुरू करने से पहले Ministry of Social Development से मंजूरी लेना जरूरी है।
- आम लोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही चंदा इकट्ठा कर सकते हैं।
- Bahrain से बाहर चंदे का पैसा भेजने के लिए अब मंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- हर अभियान के लिए Central Bank of Bahrain द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंक में अलग खाता खोलना होगा ताकि पैसों का हिसाब रखा जा सके।
- अभियान खत्म होने के 30 दिनों के भीतर पूरी वित्तीय रिपोर्ट जमा करनी होगी।
जुर्माना और सजा की पूरी जानकारी
नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने कड़े जुर्माने तय किए हैं। छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासनिक जुर्माना होगा, जबकि गंभीर मामलों में जेल की सजा का प्रावधान है।
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना/सजा |
|---|---|
| सामान्य नियम उल्लंघन | 10,000 Bahraini Dinar तक का जुर्माना |
| आतंकवाद को पैसा पहुँचाना | 1 लाख से 5 लाख Dinar जुर्माना और जेल |
| बिना लाइसेंस चंदा जुटाना | जेल या 1,000 Dinar तक का जुर्माना |
| बिना लाइसेंस जमा पैसा | अदालत के आदेश से जब्त कर चैरिटी में इस्तेमाल |
आवेदन प्रक्रिया और अधिकारियों का क्या कहना है?
सरकार ने नियमों को सख्त जरूर किया है लेकिन आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन लाइसेंस केवल 7 वर्किंग दिनों में मिल जाएंगे। Ministry of Social Development के मंत्री Osama Al Alawi ने बताया कि उनका ध्यान अब जोखिम के आकलन और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर है।
संसद सदस्य Lulwa Al Romaihi के अनुसार ये बदलाव FATF के वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए जरूरी थे ताकि Bahrain की आर्थिक साख बनी रहे। Ministry of Social Development ने NGOs के लिए वित्तीय परमिट सेवा में सुधार किया है जिससे आवेदन के समय में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या आम नागरिक Bahrain में चंदा इकट्ठा कर सकते हैं?
आम नागरिकों को केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए चंदा इकट्ठा करने की अनुमति है, अन्य किसी भी काम के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी है।
बिना लाइसेंस के चंदा इकट्ठा करने पर क्या होगा?
बिना लाइसेंस के फंड जुटाने पर 1,000 Dinar तक का जुर्माना या जेल हो सकती है और जमा किया गया सारा पैसा कोर्ट के जरिए जब्त किया जा सकता है।
चंदे का पैसा विदेश भेजने का नियम क्या है?
Bahrain से बाहर चंदे की राशि भेजने के लिए अब संबंधित मंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
