बहरीन में अब घर या दुकान खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वहां की Capital Trustees Board ने एक नया प्रस्ताव पास किया है, जिससे खरीदारों को धोखाधड़ी और छिपे हुए खर्चों से बचाया जा सकेगा। इस नए नियम के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक खास सर्टिफिकेट लेना होगा।

इस प्रस्ताव के मुताबिक, अब प्रॉपर्टी की बिक्री फाइनल करने से पहले ‘No Objection Certificate’ (NOC) लेना जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट से यह पता चलेगा कि जिस बिल्डिंग को खरीदा जा रहा है, उसमें नगर पालिका के कोई नियम तो नहीं तोड़े गए हैं। इस पूरे मामले को अब आगे की जांच के लिए Justice, Islamic Affairs and Endowments Minister Nawaf Al Maawda के पास भेजा गया है। यह फैसला Saleh Tarradah की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की मीटिंग में लिया गया।

बोर्ड के सदस्य Dr. Bashar Ahmedi ने यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बताया कि अक्सर कई इमारतों में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होते और खरीदार को पता नहीं चलता। जैसे कि पंप रूम को रहने वाले कमरे में बदल देना या घर को बिना अनुमति के ऑफिस बना लेना। ऐसे में खरीदार बाद में कानूनी दिक्कतों और भारी जुर्माने में फंस जाते हैं। NOC होने से खरीदार को पूरी जानकारी मिलेगी और वह सुरक्षित निवेश कर सकेगा।

Dr. Ahmedi का मानना है कि इस कदम से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और रियल एस्टेट के काम में पारदर्शिता आएगी। इससे क्वालिफाइड इंजीनियरों के लिए भी नए मौके खुलेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी की जांच करने का काम मिलेगा। Saleh Tarradah ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने वालों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और बोर्ड इसी दिशा में काम कर रहा है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.