Bahrain में वर्क परमिट नियमों का सख्त पालन, अवैध काम करने पर लगेगा भारी जुर्माना और होगी कार्रवाई.

ब बहरीन में विदेशी कामगारों और कंपनियों के लिए श्रम कानूनों को और अधिक सख्त बना दिया गया है। श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण यानी LMRA ने बिना वैध वर्क परमिट के विदेशी कामगारों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कड़े नियम लागू किए हैं। इस नए फैसले से उन सभी लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं या अवैध रूप से प्रवासियों को नौकरी दे रहे हैं।
नियोक्ताओं के लिए तय किए गए नए जुर्माने
अगर कोई नियोक्ता पहली बार बिना वैध वर्क परमिट के विदेशी नागरिकों को काम पर रखते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे मामले को रफा-दफा करने के लिए BD500 का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी दोबारा इस तरह की गलती करती है, तो समझौते की राशि बढ़कर BD1,000 हो जाएगी। नियमों के मुताबिक किसी भी विदेशी नागरिक को बिना सही और वैध वर्क परमिट के नौकरी पर रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा, कर्मचारियों से ऐसे काम करवाना जो उनके परमिट की शर्तों के खिलाफ हैं, उस पर भी पूरी रोक लगा दी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश में अवैध श्रम प्रथाओं, फर्जी रोजगार और बिना असली नौकरी के प्रवासियों को देश में लाने के तरीकों पर लगाम लगाना है।
वर्क परमिट खत्म होने पर तय किए गए अलग-अलग शुल्क
एक्सपायर्ड वर्क परमिट के मामलों में उल्लंघन की अवधि के आधार पर अलग-अलग समझौते की फीस तय की गई है। यदि परमिट खत्म होने के पहले 10 दिनों के भीतर उल्लंघन पकड़ा जाता है, तो समझौते की फीस BD100 होगी। अगर पहचान परमिट समाप्त होने के 10 से 20 दिनों के बीच होती है, तो फीस BD200 लगेगी। इसके अलावा, यदि समय सीमा खत्म होने के 20 से 30 दिनों के भीतर मामला सामने आता है, तो BD300 देने होंगे। यदि यह अवधि 30 दिनों से ज्यादा हो जाती है, तो मामला सीधे स्थापित न्यूनतम कानूनी जुर्माने के दायरे में आ जाएगा।
कर्मचारियों पर भी होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
केवल कंपनियां ही नहीं बल्कि विदेशी कर्मचारियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है यदि वे बिना वैध परमिट के काम करते हुए पाए जाते हैं। कर्मचारी के लिए पहली बार नियम तोड़ने पर BD500 का प्रावधान रखा गया है। जब अधिकारियों की तरफ से समझौते का विकल्प दिया जाता है, तो आरोपी को उल्लंघन दर्ज होने पर इसकी जानकारी दी जाती है। इसके बाद उसे कुल राशि जमा करने के लिए कुल 14 कार्य दिवस का समय दिया जाता है। एक बार तय की गई राशि सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, उससे जुड़ा आपराधिक मामला और उसके कानूनी परिणाम समाप्त कर दिए जाते हैं।
भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए जरूरी सलाह
अधिकारियों ने बहरीन में रह रहे भारतीय और अन्य प्रवासी कामगारों को सलाह दी है कि वे नौकरी शुरू करने से पहले अपने वर्क परमिट की वैधता, नियोक्ता के विवरण और परमिट की शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें। विजिट वीजा पर रहते हुए या बिना वैध वर्क परमिट के काम करने पर कानूनी कार्रवाई, वित्तीय दंड और गंभीर अप्रवासन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक LMRA पोर्टल पर विजिट किया जा सकता है।