बहरीन की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक धार्मिक संप्रदाय और उनके रीति-रिवाजों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थीं। प्रशासन ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाला मामला माना है।
बताया गया कि महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी बातें लिखी थीं, जिनसे किसी खास धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं को नीचा दिखाया गया था। इसी वजह से अधिकारियों ने यह कानूनी कार्रवाई की है।
बहरीन के संविधान में सभी धर्मों और संप्रदायों की सुरक्षा का प्रावधान है। वहां के कानून के मुताबिक किसी भी पवित्र धार्मिक रीति-रिवाजों का अपमान करना अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा या जुर्माना हो सकता है।
बहरीन में अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिससे धर्म की पवित्रता खत्म हो या समाज में आपसी फूट और सांप्रदायिक तनाव बढ़े।
सोशल मीडिया पर की गई ऐसी गलतियों को बहरीन में गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए Cybercrime Law (Law No. 60 of 2014) और दंड संहिता के नियमों का पालन किया जाता है। नफरत फैलाने वाली बातों या सांप्रदायिक उकसावे के मामले में सख्त सजा का प्रावधान है।
