बांग्लादेश की एक अदालत ने हिंदू साधु Chinmoy Krishna Das को एक मामले में जमानत दे दी है। यह फैसला गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 को चटगाँव के न्यायिक मजिस्ट्रेट Md. Shakhawat Hossain ने सुनाया। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी वह अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन पर कई अन्य मुकदमे चल रहे हैं।

किस केस में मिली जमानत और क्या थे आरोप?

Chinmoy Das के वकील Apurba Kumar Bhattacharjee ने बताया कि यह जमानत उस केस में मिली है जो पूर्व मंत्री Mir Mohammad Nasir Uddin ने दर्ज कराया था। यह मामला 2023 का है और इसमें चटगाँव के हताज़ारी इलाके में ज़मीन हड़पने, डराने-धमकाने और मारपीट के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में Police Bureau of Investigation (PBI) ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और Chinmoy Das के साथ पांच अन्य लोग भी आरोपी थे।

अभी भी जेल में क्यों हैं और कौन से केस बाकी हैं?

एक केस में जमानत मिलने के बावजूद Chinmoy Das को रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन पर अभी भी छह अन्य मामले चल रहे हैं। इनमें सबसे गंभीर मामला वकील Saiful Islam Alif की हत्या का है, जिसमें 39 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें पहली बार नवंबर 2024 में राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विवरण जानकारी
जमानत की तारीख़ 16 अप्रैल 2026
अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट Md. Shakhawat Hossain, चटगाँव
शिकायतकर्ता Mir Mohammad Nasir Uddin (पूर्व मंत्री)
मुख्य आरोप ज़मीन हड़पना और मारपीट (हताज़ारी इलाका)
कुल लंबित केस 6 केस
गंभीर मामला वकील Saiful Islam Alif की हत्या
पहली गिरफ्तारी 25 नवंबर 2024 (राजद्रोह केस)
प्रतिनिधित्व करने वाले वकील Apurba Kumar Bhattacharjee और Krishna Prasad Sharma
Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com