बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी

बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। यह खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने बैंक में लॉकर ले रखा है। आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया है। लोग अपने कीमती सामान को रखने के लिए बैंक से लॉक कर लेते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका सामान चोरी हो जाता है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

चोरी हो जाता है लॉकर से सामान

बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की श‍िकायत पर आरबीआई ने न‍ियमों में बदलाव क‍िया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर बैंक से कोई भी सामान चोरी होता है तो ग्राहकों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। बैंक में लोगों के सामान चोरी हो जाने से उन्हें होने वाली परेशानी से बचाने के लिए यह नियम है। सीसीटीवी समेत नई तकनीकों से ग्राहकों के अधिकार की सुरक्षा जरूरी है। इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही गई है।

अब देना होगा 100 गुना मुआवजा

RBI ने कहा है कि बैंक से कुछ भी चोरी होने की सूरत में बैंक अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंध‍ित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर क‍िराये का 100 गुना मुआवजा द‍िया जाए।

 

 

 

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।