साहूकारों की तरफ से की जानेवाली प्रताड़ना पर प्रतिबंध के लिए सरकार ने 16 जनवरी 2014 को महाराष्ट्र (नियमन) अधिनयम-2014 कानून राज्यभर में लागू किया. महाराष्ट्र में अनेक किसान आज भी निजी साहूकारों से कर्ज लेते हैं.

ब्याज दर की गई तय

राज्य सरकार ने साहूकार के लिए किसान और गैरिकसानों के व्यक्तिगत तारण और बिना तारण कर्ज की दर तय की है. इसके बाद भी वैध और अवैध दोनों तरह के साहूकार 48 प्रश तक ब्याज दर वसूल कर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं. ऐसे साहूकारों पर नियंत्रण लागू करने की जरूरत है.

आप भी बन सकते हैं लोन देने वाले साहूकार

नागपुर जिले में 1049 अधिकृत साहूकार नागपुर जिले में पंजीकृत 1049 साहूकार हैं. सबको प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करना पड़ता है. साहूकारी के व्यवसाय का लाइसेंस पाने के लिए सहकारिता विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है.

लाइसेंस हासिल करने के लिए पंजीयन कर लागिन करना है. शुल्क भरने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग अथवा यूपीआई के जरिये शुल्क भर सकते हैं.

साहूकार बनने वाले लोगो के लिए ज़रूरी प्रश्न और उत्तर

कितना ब्याज ले सकते हैं साहूकार ?

किसान : : – तारण कर्ज : वार्षिक 9 प्रश ब्याज दर. ■ बिगर तारण कर्ज : वार्षिक 12 प्रश ब्याज दर. • गैर किसान : – तारण कर्ज पर वार्षिक ब्याज दर 15 प्रतिशत. ■ बिना तारण कर्ज पर वार्षिक 18 % ब्याज से अधिक लेने पर 5 वर्ष कैद. ■ नियम का उल्लंघन पाए जाने पर 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना.

ध्यान दें इन बातों का

साहूकार तकलीफ दे रहा है तो उसके खिलाफ सहकारिता विभाग के पास अथवा नजदीकी थाने में शिकायत करें. नए कानून के प्रावधानों के तहत बिना लाइसेंस साहूकारी करनेवाले को पांच वर्ष तक की कैद अथवा 50 हजार जुर्माना की सजा का प्रावधान है. इससे अवैध साहूकारी को निश्चित तौर पर लगाम लगेगी.

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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