केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए भारत (बीएच) सीरीज नंबरों को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए इसके दायरे को बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य इस नंबर सिस्टम की प्रणाली को और मजबूत करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बीएच सीरीज से संबंधित अधिसूचना में कुछ संशोधन किए गए हैं।
बीएच सीरीज को लेकर नियम अगस्त 2021 में जारी किए गए थे।
इसका उद्देश्य यह है कि इस तरह की नंबर प्लेट वाले वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए विशेष रूप से मददगार है जिन्हें अपनी नौकरी के सिलसिले में देश के अलग-अलग स्थानों पर बार-बार शिफ्ट होना पड़ता है। इस पर अमल के दौरान कई तरह के सुझाव आए थे। इसके बाद संशोधनों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नया व्यवस्था समझिए
संशोधन के उपरांत अब बीएच सीरीज वाले वाहन का स्वामित्व आसानी से स्थानांतरित हो सकेगा। जो वाहन अभी बीएच सीरीज में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें भी इस सीरीज में बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी टैक्स का भुगतान करना होगा। इससे लोगों को अपने वाहन को बीएच सीरीज में बदलने में आसानी होगी।
इसकी प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए एक अन्य संशोधन यह किया गया है कि अब बीएच सीरीज के लिए आवेदन या तो निवास वाले स्थान से किया जा सकता है या फिर कामकाज वाली जगह से संशोधन के उपरांत निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी इस नंबर को ले सकेंगे। अभी तक केवल नए वाहन खरीदने पर ही बीएच सीरीज का विकल्प मिलता था। अब निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके पुराने वाहनों के लिए भी बीएच सीरीज का नंबर लिया जा सकता है।
- भारत सीरीज से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर में मिलेगी सुविधा
- निवास या कामकाजी वाली जगह से बीएच सीरीज का नंबर लेने के लिए किया जा सकेगा आवेदन