राज्य के नगर निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के दायरे को और विस्तारित कर दिया है। एक ओर जहां सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली कुछ अन्य चीजों को प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया है, वहीं आम आदमी के सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर दंड के प्रविधान भी किए गए हैं।
500 रुपये तक का जुर्माना तय
नागरिकों पर सौ से लेकर पांच सौ रुपये तक का जुर्माने का प्रविधान किया गया है। वाणिज्यिक उपयोग पर 15 से 35 सौ रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा । सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने इसके लिए नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) माडल उपविधि 2022 को स्वीकृति दी। बैठक में 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
इन समानों पर भी प्रतिबंध घोषित
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश में नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) माडल उपविधि 2018 पूर्व से लागू है। उपविधि 2022 में नए प्रविधान किए गए हैंउपविधि में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है. ऐसी चीजों में इयर बड्स व गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की इंडियांआइसक्रीम की इंडियां, सजावटी पालीथिन | अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नई व्यवस्था में दंड के प्रविधान भी किए गए हैं, ताकि नियमों को सख्ती से प्रभावी बनाया जा सके।