कंपनियों के लिए श्रम मंत्रालय ने जारी किया आदेश

ओमान में श्रम मंत्रालय के द्वारा कंपनियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। श्रम मंत्रालय की तरफ से कंपनियों के लिए आगे किया गया है कि वह कर्मचारियों का पासपोर्ट ना रखें। श्रम मंत्रालय ने यह साफ साफ कहा है कि कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों का पासपोर्ट रखा जाना अवैध है और ओमान श्रम कानून के खिलाफ है।

जिसे पासपोर्ट जारी किया गया है उसके पास ही होना चाहिए

कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति को पासपोर्ट जारी किया गया है वह उसी के पास होना चाहिए। लेकिन अगर कर्मचारी को लगता है कि उसके पास पासपोर्ट गुम हो सकता है तब उसके आग्रह पर कंपनी कामगार का पासपोर्ट रख सकती है।

कर्मचारियों को लगता है कि अगर वह अपना पासपोर्ट नेता के पास रखेंगे तो वह ज्यादा सेफ रहेगा। तो अगर कोई कामगार ऐसा सोचकर अपना पासपोर्ट नियोक्ता के पास रखता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्रम मंत्रालय से की जा सकती है शिकायत

लेकिन कोई कंपनी जबदस्ती कामगार का पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकती। ऐसा करने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी कामगार का पासपोर्ट नहीं होता कि द्वारा जबरदस्ती ले लिया जाता है तो वह इसकी शिकायत श्रम मंत्रालय से कर सकता है।

 

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