19 जुलाई, 2024 को Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के द्वारा Goods and Services Tax (GST) Registration को लेकर एक नई अपडेट दी गई है जिसमें कहा गया है कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह अनिवार्य है। यह जानकारी दी गई है कि सभी टैक्स पेयर्स को biometric-based Aadhaar authentication प्रक्रिया पूरा करना जरूरी है।
जो टैक्सपेयर्स biometric based Aadhar Aadhaar authentication नहीं चुनना चाहते हैं उनका क्या होगा?
CBIC के द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई है कि जो टैक्स पेयर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को नहीं चुनते हैं उन्हें GST Suvidha Kendra जाना होगा ताकि फोटो कैप्चर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सके।
बताते चलें कि 26 दिसंबर 2022 के पहले ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने अपना आधार authentication कराया है उनका बिना किसी आगे की प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता था। लेकिन अब नकली रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए नई शर्तों को जोड़ दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि अगर अधिकारियों को यह जरूरत महसूस होती है कि आगे वेरिफिकेशन की जरूरत है तो टैक्स पेयर को संबंधित सेंटर में जाकर biometric Aadhaar authentication कराना होगा।
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