अगर कोई कामगार जो संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहा था और उसका नौकरी चला गया है और वह अभी वापस अपने देश जा चुका है उन लोगों को बोनस और सर्विस बेनिफिट देना अनिवार्य किया गया है.
फेडरल कानून संख्या 8 के अनुसार कोई भी मालिक जिसके अंदर कोई भी प्रवासी या गैर प्रवासी कामगार 1 साल से ज्यादा काम कर चुका है तो उसे बोनस लेने का हक है वह चाहे वह अपने देश की क्यों ना चला गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
वेज प्रोटक्शन सिस्टम और एंप्लॉयमेंट कानून के आर्टिकल संख्या 132 के अनुसार अगर कोई प्रवासी बाहर जा चुका है और उसकी नौकरी भी जा चुकी है तो उस दरमियां कामगार Ministry of Human Resources and Emiratisation को इस बाबत अपना शिकायत दर्ज करा सकता है.
शिकायत दर्ज कराने के उपरांत कंपनी को दिया मालिक को सैलरी या किसी प्रकार के बकाया राशि जैसे की बोनस इत्यादि सारे पैसे एक्सचेंज हाउस के मदद से कामगार को उसके खाते में जमा करवाकर मंत्रालय को रसीद तो अपनी होगी.
अतः कामगारों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक अकाउंट वेज प्रोटेक्शन सिस्टम में रजिस्टर्ड है कि नहीं, सामान्य रूप से जब आप संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक रूप से नौकरी ज्वाइन करते हैं तब उसी दरमियान मालिक या कंपनी के तरफ से वेज प्रोटक्शन सिस्टम में आपका अकाउंट रजिस्टर करा दिया जाता है.
Report करने के लिए इस LINK का प्रयोग करें: https://www.mohre.gov.ae/en/our-services/my-salary.aspx
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