भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इन आरोपों की पुष्टि की है। आरोपी वर्तमान में जमानत पर हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि ‘बृजभूषण सिंह ने हर मौके पर महिला पहलवानों का शोषण किया है, उन्हें हर बार पता था कि वो क्या कर रहे हैं।’
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बृजभूषण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और उनका इरादा पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। उन्होंने यह भी बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तीन तरह के सबूत हैं जो आरोप तय करने के लिए काफी हैं। इनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की जांच) और 164 (मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान) के तहत एक लिखित शिकायत और दो दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।
विषय | विवरण |
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आरोपी | बृजभूषण शरण सिंह (WFI प्रमुख) |
आरोप | महिला पहलवानों का शोषण |
आरोप दायर करने वाली | 6 महिला पहलवान |
आरोप पत्र दायरी | 15 जून, आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी, और 506 के तहत |
जमानत | 20 जुलाई, बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को जमानत दी गई |
सबूत | धारा 161 और 164 के तहत लिखित शिकायत और दो दर्ज किए गए बयान |
- कौन हैं बृजभूषण शरण सिंह?
- बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख हैं।
- बृजभूषण शरण सिंह पर कौन-कौन से आरोप हैं?
- बृजभूषण पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप हैं।
- आरोपों की पुष्टि किसने की?
- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आरोपों की पुष्टि की है।
- आरोपी का वर्तमान स्थिति क्या है?
- आरोपी बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में जमानत पर हैं।
- आरोप पत्र कब और कहां दायर किया गया था?
- आरोप पत्र 15 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत में दायर किया गया था।
- आरोपी के वकील का क्या कहना है?
- आरोपी के वकील ने कहा कि दिल्ली की अदालत के पास देश के बाहर हुए अपराधों पर फैसला लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि मंजूरी ना मिले।