रेलवे में नया नियम
पूरे देश में कैशलेश सेवाओं की आंधी आई है। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए उत्साहित किया जा रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह के नियम लागू होने चुका है। कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर पानी समेत जितना भी खाने पीने के सामान मिलता है, उसकी बिक्री नगद में नहीं होगी। यानी कि वेंडर अब अधिक रकम नहीं वसूल पाएंगे। सभी के लिए इस नियम का पालन जरूरी होगा।
खानपान के जितने भी स्टॉल होते हैं वहां पर डिजिटल पेमेंट ही लिए जाएं
बताते चलें कि 19 मई को ही रेलवे बोर्ड ने इस बाबत जानकारी दे दी है। सभी जोनल रेलवे और आईआरसीटी को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। कहना है कि खानपान के जितने भी स्टॉल होते हैं वहां पर डिजिटल पेमेंट ही लिए जाएं।
इसीलिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी वेंडर के पास UPI, Paytm, POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन, स्वाइप मशीन मौजूद होने चाहिए। यानी कि आप सभी को कैशलेस पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। यात्रियों को कंप्यूटराइज्ड बिल भी देना जरूरी है।
₹10 का सामान 15 में दिया जाता है
बताया गया है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राहकों के साथ ठगी की जाती है। ₹10 का सामान 15 में दिया जाता है। मजबूरी में यात्री उन सामानों को खरीदना ही है। इस तरह की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। Digital payment की मदद से यात्री खराब खाने का शिकायत आसानी से दर्ज करा पाएंगे। हालांकि यह नियम 4 साल पहले ही लागू हो चुका है इसके बावजूद भी वेंडर और यात्री दोनों ही इस मामले में गंभीर नजर नहीं आते हैं।
दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना तय
जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उस पर 10,000 से लेकर ₹100000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।