भारत में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर हर शहर के साथ-साथ अब गांव तक भी पहुंचने लगे हैं और इसके बढ़ते प्रकोप के कारण लोगों में बीमारियां खासकर साँस से जुड़ी हुई बढ़ रही है. इस बाबत केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नया नियम लागू कर दिया है जो 1 दिसंबर से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से एक्शन में आ जाएगा.
केवल CNG, EV Auto ही होंगे रजिस्टर
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 जनवरी से दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी ऑटो को ही पंजीकरण करने का निर्देश दिया है और यह पूरा आदेश दिल्ली समेत हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हित से जो एनसीआर में पढ़ते हैं पर लागू कर दिया गया है.
नए आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक डीजल ऑटो रिक्शा को चलन से बाहर कर दिया जाएगा और 2026 के दिसंबर तक इसे हर जगह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इस बार पिछले साल की तुलना में पराली से प्रदूषण आधा रहा है लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लोगों के लिए अभी प्रदूषण का स्तर संवेदनशील स्तर पर है.
कही भी रोक सकते हैं पुलिस वाले, ज़ब्त कर सकते हैं गाड़ी
आपको बताते चलें कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के कारण वाहनों की चेकिंग और सख्त कर दी गई है जिसके तहत बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को जप्त किया जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है. इतना ही नहीं सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी अगर वाहनों को प्रदूषण फैलाते हुए पकड़ा जा रहा है तो उन्हें जब किया जा रहा है. दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यह आम हो चुका है कि वाहन प्रदूषण फैलाते हैं फिर भी उन्हें आसानी से प्रदूषण सर्टिफिकेट मिल जाता है इसमें वेंडर से लेकर वाहन मालिक सब शामिल होते हैं.