RBI द्वारा 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाए गए बैंकों में देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वालचंद नगर सहकारी बैंक, और दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक:

  • आरबीआई ने इस बैंक पर 3 लाख रु का जुर्माना लगाया है।
  • इसका कारण बैंक की कैश क्रेडिट फैसिलिटी रिन्यू की गई, जिसका मालिकाना हक बैंक के डायरेक्टर के भाई की पत्नी के पास था।
  • बैंक को नोटिस भेजकर उसके खिलाफ क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाने का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसके उत्तर से स्पष्ट हुआ कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

दाहनू रोड जनता बैंक:

  • रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर 1 लाख रु की राशि का जुर्माना लगाया है।
  • बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन कर चंदा दिया था, जिस पर केंद्रीय बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया बताया।

वालचंद नगर सहकारी बैंक:

  • इस बैंक पर भी आरबीआई ने 4 लाख रु की राशि का जुर्माना लगाया है।

बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का कारण:

  • केद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक कस्टमर्स को यूनीक कस्टमर आईडी कोड प्रोवाइड कराने में असफल रहा और उसने खातों की रिस्क कैटगरी की समीक्षा नहीं की।
  • बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन किया होने के बाद जुर्माना भुगतान किया।

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यह घटनाक्रम बताता है कि आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक की निगरानी में और नियमों के पालन में लापरवाही दिखाने वाले बैंकों को जुर्माना लगाना एक सख्त संकेत हो सकता है कि आरबीआई आवश्यकता अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण जानकारी तालिका:

बैंक का नाम जुर्माना राशि
देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक 3 लाख रु
दाहनू रोड जनता बैंक 1 लाख रु
वालचंद नगर सहकारी बैंक 4 लाख रु