महिला की बेटी को धक्का मार दिया था

 

Al Ain Civil Court ने एक मोटर चालक को एक महिला को Dh30,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर चालक पर आरोप है कि उसने महिला की बेटी को धक्का मार दिया था। 

 

सर में और right elbow में चोट लग गई

 

बच्ची की माता ने मोटर चालक के खिलाफ Dh100,000 मुवावजा देने की बात कही थी। बच्ची के सर में और right elbow में चोट लग गई। पुलिस ने पाया है कि आरोपी लापरवाह कर गाड़ी चला रहा था और वह ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं कर रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को Dh30,000 मुआवजा देने का आदेश दिया।

Lov Singh

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