साइबर क्राइम के जरिए लोगों के साथ ठगी करना आरोपियों पर भारी पड़ सकता है
संयुक्त अरब अमीरात में साइबर क्राइम के जरिए लोगों के साथ ठगी करना आरोपियों पर भारी पड़ सकता है क्योंकि इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिसकी मदद से आरोपी को सजा दी जाती है। लोक अभियोजन ने यह भी कहा है कि इंटरनेट की मदद से समाज की नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाले काम में सम्मिलित होने वाले लोगों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
लोक अभियोजक ने जारी किया अलर्ट
संयुक्त अरब अमीरात के लोक अभियोजन ने सोशल मीडिया के द्वारा इस बात की जानकारी दी है और ऐसी हरकत करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। फर्स्ट में बताया गया है कि समाज की नैतिकता को भंग करने वाले काम करने वाले लोगों को जेल के साथ-साथ Dh250,000 से Dh1 million के बीच जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इतना लगेगा जुर्माना
वहीं गलत काम में अगर बच्चों को शामिल किया जाता है तो आरोपी को 5 साल जेल के साथ Dh1 million की सजा भी दी जाएगी। इसके अलावा नेट की मदद से सरकार की इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर Dh750,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।