Blog/दिल्ली उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, पैसेंजर को गंदी सीट पर बैठाने के आरोप में इंडिगो एयरलाइंस को चुकाने पड़े ₹1.75 लाख
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दिल्ली उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, पैसेंजर को गंदी सीट पर बैठाने के आरोप में इंडिगो एयरलाइंस को चुकाने पड़े ₹1.75 लाख

Vandana Upadhyay11 August 20251 min read0 views

दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 60 वर्षीय महिला यात्री को ₹1.75 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। ये मामला 2 जनवरी 2025 का है, जब पिंकी नाम की महिला अज़रबैजान से दिल्ली आ रही थीं।

पिंकी ने आरोप लगाया कि उन्हें गंदी, दागदार और अनहाइजीनिक सीट दी गई। शिकायत के बावजूद क्रू ने सीट बदलने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें पूरी उड़ान मानसिक तनाव झेलना पड़ा।

आयोग ने पाया कि एयरलाइंस विमान की सफाई के रिकॉर्ड और क्रू की इंफेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग का प्रमाण पेश नहीं कर सकी, जबकि DGCA के नियमों के तहत यह ज़रूरी है।

एयरलाइन ने सफाई और सीट बदलने का दावा किया, लेकिन आयोग ने इसे संतोषजनक नहीं माना और मानसिक पीड़ा व मुकदमेबाज़ी खर्च सहित ₹1.75 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

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