Delhi HC Decision: उन्नाव रेप सर्वाइवर की अर्जी खारिज, कुलदीप सेंगर के खिलाफ नए सबूत पेश नहीं कर पाएगी पीड़िता

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत पेश करने की मांग की गई थी. कुलदीप सिंह सेंगर 2017 के नाबालिग रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. कोर्ट ने बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को यह फैसला सुनाया.

कोर्ट ने नए सबूतों वाली याचिका पर क्या कहा

पीड़ित महिला ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए. हालांकि, Delhi High Court ने इस plea को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया. बता दें कि सेंगर पहले ही इस गंभीर मामले में दोषी साबित हो चुके हैं और जेल में अपनी सजा काट रहे हैं.

पिता की मौत के केस में भी याचिका हुई रिजेक्ट

इससे ठीक दो दिन पहले, सोमवार 20 अप्रैल 2026 को भी कोर्ट ने पीड़िता की एक और अर्जी खारिज की थी. इस याचिका में सर्वाइवर ने अपने पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को मौत की सजा देने की मांग की थी. अदालत ने इस याचिका को दाखिल करने में हुई 1,945 दिनों की भारी देरी को आधार बनाकर इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे लापरवाही और जानबूझकर की गई देरी बताया.