भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार, 3 जून 2026 को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस और फायर विभाग ने मिलकर 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

रेस्टोरेंट से शुरू हुई आग और विदेशी नागरिक भी हुए शिकार

इस बहुमंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर Lemon Green Restaurant चल रहा था, जहाँ से आग की शुरुआत होने की आशंका जताई जा रही है। इस इमारत में Flourish Stay नाम का एक गेस्ट हाउस भी चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जान गंवाने वाले लोगों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया जा सकता है। फायर अधिकारी अभिलाष मलिक ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए इमारत से 37 लोगों को सुरक्षित निकाला।

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या हैं दिल्ली में फायर सेफ्टी के नए नियम

दिल्ली में लगातार होने वाले अग्निकांडों को रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में 27 मई 2026 को दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया था। इन नए नियमों के तहत अब प्राइवेट थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स को इमारतों की जांच करने और फायर सेफ्टी क्लियरेंस देने का अधिकार दिया गया है। नियमों के अनुसार, 15 मीटर से ऊंची या 5 मंजिला से बड़ी आवासीय इमारतों के लिए फायर सेफ्टी एनओसी लेना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इमारतों में ऑटोमेटेड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दिल्ली में यह अग्निकांड कब और कहाँ हुआ?

यह हादसा बुधवार, 3 जून 2026 को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में हुआ, जिसमें एक होटल और रेस्टोरेंट चल रहा था।

सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए क्या आर्थिक मदद घोषित की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

दिल्ली में फायर सेफ्टी के नए नियम क्या हैं?

नए नियमों के तहत अब थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स इमारतों की जांच कर सकेंगे और 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर सेफ्टी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.