दिल्ली सरकार ने राजधानी में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर स्क्रैपिंग नीति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, उम्र पूरी कर चुके वाहन सिर्फ निजी पार्किंग में रखे जा सकेंगे। अगर उन्हें सार्वजनिक स्थान पर पार्क किया गया या सड़कों पर चलते हुए पकड़ा गया तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

पहली बार पकड़े गए वाहन को छुड़ाने का मौका:

अगर किसी का वाहन पहली बार जब्त किया जाता है तो उसे एक बार जुर्माना भरकर, शपथ पत्र और तय शर्ते पूरा करने के बाद उसे छुड़ाने का मौका मिलेगा।

दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन होगा स्क्रैप:

अगर वाहन को दूसरी बार सड़क पर पकड़ा जाता है तो उसे स्क्रैप किया जाएगा यानी दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा।

निजी पार्किंग का प्रमाण देना होगा:

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी रखना चाहते हैं तो उन्हें निजी पार्किंग का प्रमाण देना होगा।

दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी शिकंजा:

परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि अगर दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देते हैं और उनकी उम्र पूरी हो चुकी है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा।

पहली बार जब्त वाहन को छुड़ाने के लिए शर्तें:

  • शपथ पत्र देना होगा कि वह भविष्य में वाहन को किसी सार्वजनिक जगह पार्क नहीं करेंगे और न ही उसे एनसीआर की सड़कों पर चलाएंगे।
  • वाहन की आरसी भी जमा करनी होगी।
  • अगर वाहन को दूसरे राज्य ले जाना है तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी विभाग से लेकर दिखाना होगा।
  • चार पहिया वाहन पर 10 हजार और दोपहिया पर 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उसका टो चार्ज भी देना होगा।

इन दिशा-निर्देशों के पीछे मकसद:

इन दिशा-निर्देशों के पीछे मुख्य मकसद दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है। पुराने वाहन प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं। इन दिशा-निर्देशों से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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