DGCA ने बदला नियम, फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे तक फ्री कैंसिल, 26 मार्च से मिलेगा फायदा
भारतीय विमानन नियामक (DGCA) ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। अक्सर जल्दबाजी में टिकट बुक करने के बाद प्लान बदलने पर यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और एयरलाइंस मोटी रकम काट लेती थीं। लेकिन अब नए नियमों के तहत आपको सोचने और प्लान बदलने के लिए 48 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। यह नए नियम 26 मार्च 2026 से लागू हो जाएंगे, जिससे देश और विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों की जेब को बड़ी राहत मिलेगी।
टिकट कैंसिल या बदलने पर अब नहीं लगेगा चार्ज
नए नियमों के अनुसार, अगर आप एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर आप उसे कैंसिल या बदल सकते हैं। इसके लिए एयरलाइन आपसे कोई कैंसिलेशन फीस या पेनाल्टी नहीं लेगी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है।
- घरेलू उड़ानें (Domestic Flights): आपकी यात्रा की तारीख और बुकिंग के समय में कम से कम 7 दिन का अंतर होना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (International Flights): यात्रा की तारीख में कम से कम 15 दिन का समय बचा होना चाहिए।
- अगर आप टिकट में बदलाव करते हैं, तो आपको केवल पुराने और नए टिकट के किराये का अंतर देना होगा, कोई अलग से संशोधन शुल्क (Amendment Fee) नहीं लगेगा।
रिफंड कब और कैसे मिलेगा?
DGCA ने रिफंड प्रक्रिया को लेकर भी एयरलाइंस पर नकेल कसी है। अब यात्रियों को रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो कैंसिलेशन के 7 दिनों के भीतर पैसा वापस आ जाएगा। नकद भुगतान की स्थिति में एयरलाइन काउंटर पर तुरंत पैसा लौटाया जाएगा। एजेंट या पोर्टल से बुकिंग करने वालों के लिए एयरलाइन को 14 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके अलावा, अगर आप किसी कारण से यात्रा नहीं कर पाते हैं (No-show), तो भी एयरलाइन को सभी तरह के टैक्स (जैसे UDF, PSF) वापस करने होंगे, भले ही आपका टिकट नॉन-रिफंडेबल कैटेगरी का हो। साथ ही, टिकट में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसे फ्री में ठीक कराया जा सकेगा।




