अगर आप दुबई में कामगार है, तो पूरे दुबई में कंपनियों के ऊपर यह कानून लागू है जिसके अंतर्गत आपको यह सारे खर्चे देने के आदेश लागू होते हैं.

  1. सारे कामगारों को उनके कंपनियों के द्वारा हेल्थ इंसुरेंस देना अनिवार्य है.
  2.  हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी खर्चे हैं वह सारे कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाना अनिवार्य है.
  3.  जब तक कामगार का नौकरी करने का पीरियड है तब तक वह हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए और इसका खयाल भी कंपनी को ही रखना अनिवार्य है.
  4.   स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आपातकालीन मेडिकल कंडीशन ने अगर कोई काम कार पड़ता है और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तू सारे खर्चे का निपटारा कंपनी के द्वारा ही करना अनिवार्य है.
  5.  सारे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देना अनिवार्य है.
  6.  हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना भी कंपनी  की जिम्मेदारी है.

 

 अगर आपका कंपनी यह सुविधाएं आपको नहीं दे रहा है तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी को आप शिकायत कर सकते हैं और इसके वजह से आपकी कंपनी को 500 से लेकर  डेढ़ लाख दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

 

अगर आपका पैसा मेडिकल चेकअप या ट्रीटमेंट में लग चुका है तो वह पैसा कंपनी  से आप लेने के हकदार हैं और उसके लिए आप कंपनी को उसकी जानकारी दें और अगर कंपनी वह पैसा आपको दोबारा नहीं लौट आता है तो तुरंत आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी को शिकायत कर सकते हैं.

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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