दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते केंद्र सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है।

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बीएस4 इंजन वाले डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी है। साथ ही मीडियम गुड्स व्हीकल्स और हैवी गुड्स व्हीकल्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, सीएनजी ट्रक पर छूट है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है।

 

राजधानी में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिया कि दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन अगर डीजल वाहन बीएस6 है तो यह प्रतिबंध नहीं लगेगा और अगर बीएस4 है तो राजधानी में चलाना प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थिति में सुधार होने तक सिर्फ बीएस6 वाहनों और आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। विभाग ने उन लोगों को भी नोटिस भेजा है, जिनकी कारें प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं।

नोटिस में कहा गया, “चूंकि आपका वाहन उपरोक्त श्रेणी में आता है, तो आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने पंजीकृत वाहन को जीआरएपी के चरण III/IV के लागू होने तक दिल्ली में न चलाएं। यदि आपको वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।”

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में आज एक्यूआई 408 दर्ज किया गया और इसके साथ ही स्मोग की मोटी परत भी नजर आई। 400 से ऊपर का एक्यूआई “गंभीर” श्रेणी में माना जाता है, जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य पर और ज्यादा गंभीर रूप से असर डाल सकता है।

Lov Singh

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