अक्सर सड़कों पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हुए पुलिसकर्मी नजर आते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बाद आपको एक और जुर्माना देना होता है वहीं कई प्रकार की गंभीर स्थितियां इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से तब पैदा कर दी जाती हैं जब आपका कहीं दुर्घटना हो जाता है.

हर हाल में देना होगा मुआवजा.

बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि वाहन चालक का लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी बीमा कंपनी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने से वह अकुशल चालक नहीं बन जाता।

ICICI Lombard कंपनी को दिया गया निर्देश

न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की एकल पीठ ने अप्रैल में पारित एक आदेश में ‘आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को उस महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था जिसकी नवंबर 2011 में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। आदेश की प्रति गुरुवार को मुहैया हुई।

एक्सपायर हो चुका था ड्राइविंग लाइसेंस

महिला आशा बाविस्कर नवंबर 2011 में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ कर पुणे में हदपसर जा रही थी तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आशा की मौत हो गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना के वक्त चालक का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं था। इसका यह मतलब नहीं है कि वह कुशल चालक नहीं है।

Lov Singh

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