दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने वन्यजीवों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। एक एशियाई महिला यात्री के सूटकेस की जांच के दौरान दुर्लभ और लुप्तप्राय भालू बरामद हुए। यह पूरी कार्रवाई CITES नियमों और यूएई के नए सख्त कानूनों के तहत की गई है।

दुबई एयरपोर्ट पर कैसे पकड़ा गया तस्करी का सामान?

दुबई कस्टम्स के अधिकारियों ने रूटीन स्क्रीनिंग के दौरान एक एशियाई महिला यात्री के सामान में कुछ संदिग्ध चीजें देखीं। जब सूटकेस की बारीकी से तलाशी ली गई, तो उसके अंदर एक टोकरी मिली जिसमें दुर्लभ भालू छिपाकर रखे गए थे। पर्यावरण परिवर्तन और जलवायु मंत्रालय के पशु चिकित्सक ने पुष्टि की कि ये भालू मृत अवस्था में थे।

पकड़ी गई महिला ने पूछताछ में बताया कि उसे यह सूटकेस पहुंचाने के लिए पैसे दिए गए थे और वह डिलीवरी के बाद निर्देशों का इंतज़ार कर रही थी। दुबई कस्टम्स के पैसेंजर ऑपरेशंस डायरेक्टर खालिद अहमद ने बताया कि आधुनिक स्कैनिंग तकनीक और अधिकारियों की सूझबूझ से इस तस्करी को रोका गया। इस मामले को अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दुबई पुलिस की एनवायरनमेंटल क्राइम्स यूनिट को सौंप दिया गया है।

UAE का नया कानून: तस्करी करने वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत?

यूएई ने वन्यजीवों की तस्करी रोकने के लिए अपने नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। Federal Decree-Law No. 22 of 2025 के तहत अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अम्ना बिंत अब्दुल्ला अल दाहक ने साफ किया है कि वन्यजीव तस्करी के खिलाफ सरकार किसी भी तरह की ढील नहीं देगी।

इस नए कानून के कारण अब पकड़े जाने पर भारी सजा का प्रावधान है:

  • जुर्माना 20 लाख दिरहम (AED 2 million) तक हो सकता है।
  • गंभीर मामलों में 15 साल तक की जेल हो सकती है।
  • विदेशी नागरिक जो बार-बार यह गलती करते हैं, उन्हें देश से निकाला (Deportation) जा सकता है।

अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति का सामान या शिपमेंट न ले जाएं, क्योंकि इससे वे गंभीर कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या अनजान व्यक्ति का सामान ले जाना जोखिम भरा हो सकता है?

हाँ, दुबई कस्टम्स ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यात्री किसी भी अनजान व्यक्ति का सामान या शिपमेंट न ले जाएं, क्योंकि तस्कर अक्सर मासूम लोगों का इस्तेमाल कूरियर के तौर पर करते हैं, जिससे यात्री को जेल या भारी जुर्माना हो सकता है।

वन्यजीव तस्करी के लिए यूएई में अब क्या सजा है?

नए कानून Federal Decree-Law No. 22 of 2025 के तहत तस्करी करने वालों पर 20 लाख दिरहम तक का जुर्माना और 15 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही repeat offenders को डिपोर्ट भी किया जा सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com