दुबई में एक आर्ट स्टूडेंट ने अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए घर पर नशीला पौधा उगाया, जिसके बाद अब दुबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। UAE में नशीले पदार्थों को लेकर कानून बहुत सख्त हैं और किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। यह मामला उन सभी प्रवासियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं।
UAE में नशीले पौधे उगाने पर क्या है नियम?
UAE में Federal Decree-Law No. 30 of 2021 लागू है, जो नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के खिलाफ है। इस कानून के तहत नशीले पौधों को उगाना, उन्हें खरीदना, बेचना, ट्रांसपोर्ट करना या घर में स्टोर करना पूरी तरह मना है। UAE सरकार की नीति बहुत सख्त है और मनोरंजन के लिए ड्रग्स के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस है।
- सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही अनुमति मिल सकती है।
- Ministry of Climate Change and Environment सरकारी एजेंसियों और मान्यता प्राप्त संस्थानों को विशेष लाइसेंस देती है।
- लाइसेंस के लिए इंटीरियर मिनिस्टर के साथ तालमेल करना जरूरी होता है।
पकड़े जाने पर कितनी सज़ा और जुर्माना हो सकता है?
नशीले पौधों या ड्रग्स के मामले में पहली बार गलती करने वालों के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है। दुबई पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन इन मामलों में सख्त कार्रवाई करते हैं।
- पहली बार पकड़े जाने पर कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है।
- जुर्माने की बात करें तो यह 20,000 AED से लेकर 1,00,000 AED तक हो सकता है।
- अगर कोई व्यक्ति बार-बार यह अपराध करता है, तो उसे और लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माना देना पड़ता है।