Dubai में एक महिला की गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी के बाद मौत हो गई। इस मामले में दुबई सिविल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डॉक्टर और अस्पताल को संयुक्त रूप से महिला के पति और दो बेटियों को 11 लाख दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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अदालत ने लापरवाही का कारण क्या बताया?

Higher Committee for Medical Liability की रिपोर्ट में बताया गया कि सर्जरी के कुछ दिनों बाद महिला को गैस्ट्रिक लीक की समस्या हुई थी। मरीज को लक्षण बिगड़ने पर दोबारा अस्पताल लाया गया, लेकिन समय पर जरूरी जांच नहीं की गई। संक्रमण को रोकने में नाकाम रहने और इलाज में देरी की वजह से महिला की हालत खराब होती गई और अंत में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मरीज को किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में शिफ्ट नहीं किया गया और इलाज का तरीका मेडिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था।

मुआवजे की राशि और नियम क्या हैं?

कोर्ट ने मुआवजे की रकम को दो हिस्सों में तय किया है ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। इसका विवरण नीचे दी गई टेबल में है:

विवरण रकम (दिरहम)
मेडिकल खर्च (Medical Expenses) 1,00,000
मानसिक क्षति (Moral Damages) 10,00,000
अतिरिक्त ब्याज 5 प्रतिशत (फाइनल फैसले की तारीख से)

आम लोगों और प्रवासियों के लिए यह क्यों जरूरी है?

UAE में रहने वाले बहुत से लोग वजन घटाने के लिए इस तरह की सर्जरी कराते हैं। यह मामला बताता है कि इलाज में लापरवाही होने पर कानून पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। प्रवासियों के लिए यह जानना जरूरी है कि अगर अस्पताल या डॉक्टर की गलती से कोई नुकसान होता है, तो वे मेडिकल लायबिलिटी कमेटी और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।