दुबई की एक खाद्य आयातक कंपनी को कोर्ट ने विदेशी सप्लायर को लगभग 14.3 लाख दिरहम (Dh1.43 million) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला फ्रोजन चिकन की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने सामान तो मंगा लिया लेकिन बार-बार मांगने के बावजूद पैसे नहीं चुकाए, जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

फ्रोजन चिकन सप्लाई से जुड़ा है पूरा मामला

दुबई की इस फूड इंपोर्टर कंपनी ने विदेशी सप्लायर से फ्रोजन चिकन का ऑर्डर किया था। सप्लायर ने सामान की डिलीवरी सुरक्षित तरीके से कर दी, लेकिन आयातक कंपनी ने भुगतान करने में टालमटोल शुरू कर दी। बार-बार पैसे मांगने के बाद भी जब भुगतान नहीं मिला, तो विदेशी सप्लायर ने न्याय के लिए दुबई की अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने सुनाया फैसला और लगाया जुर्माना

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि सप्लायर का दावा पूरी तरह से सही है। सप्लायर ने सबूत के तौर पर कोर्ट में इनवॉइस, शिपिंग से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड पेश किए। दूसरी तरफ, आयातक कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और न ही अपना कोई बचाव पेश किया।

इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि आयातक कंपनी को $390,503.47 (लगभग Dh1.43 मिलियन) के बकाया के साथ-साथ 26 फरवरी 2026 से 5 प्रतिशत का सालाना ब्याज, कोर्ट की फीस और कानूनी खर्चों का भुगतान भी करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि कर्ज देय और साबित हो चुका है, इसलिए पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दुबई की कंपनी को कुल कितना भुगतान करने का आदेश मिला है?

दुबई की कंपनी को $390,503.47 (लगभग 14.3 लाख दिरहम) का बकाया चुकाने के साथ ही 5 प्रतिशत सालाना ब्याज, कोर्ट की फीस और कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा।

यह पूरा विवाद किस सामान के आयात से जुड़ा हुआ है?

यह मामला फ्रोजन चिकन (Frozen Chicken) की आपूर्ति से जुड़ा हुआ था, जिसका भुगतान आयातक कंपनी ने आयात करने के बाद भी नहीं किया था।