दुबई के Dragon Mart में ई-सिगरेट बेचने वाली दुकानों पर बड़ा छापा मारा गया है। Trakhees और Dubai Municipality की टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की है ताकि लोगों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अभियान के दौरान हज़ारों ऐसे उत्पाद पकड़े गए हैं जो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
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जांच के दौरान अधिकारियों ने कुल 4,872 ई-सिगरेट उत्पाद जब्त किए हैं, जिनमें 54 अलग-अलग ब्रांड शामिल थे। Trakhees के CEO Abdulla Belhoul ने बताया कि उपभोक्ता सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन कराने के लिए इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे ताकि बाजार से असुरक्षित सामान को हटाया जा सके।
ई-सिगरेट को लेकर क्या हैं सरकारी नियम
UAE में ई-सिगरेट और वेपिंग उत्पादों की बिक्री के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या इन्हें बेचते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है:
- निकोटीन की सीमा: निकोटीन की मात्रा 20mg/ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- क्षमता: टैंक की क्षमता अधिकतम 10ml और रिफिल पैक 50ml तक ही हो सकता है।
- उम्र की सीमा: इन उत्पादों को खरीदने और इस्तेमाल करने की कानूनी उम्र 18 साल है। नाबालिगों को इसे बेचना गैरकानूनी है।
- पैकेजिंग: पैकेट पर 18+ का निशान और अरबी व अंग्रेजी में स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होना जरूरी है। चेतावनी वाला हिस्सा पैकेट के कम से कम 50% भाग को कवर करना चाहिए।
- टैक्स: ई-सिगरेट डिवाइस और लिक्विड पर 100% एक्साइज टैक्स लागू होता है।
इन जगहों पर वेपिंग करना है मना
दुबई में सार्वजनिक जगहों पर वेपिंग को लेकर कड़ी पाबंदी है। सरकारी इमारतों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में भी वेपिंग करना प्रतिबंधित है।
MoIAT (Ministry of Industry and Advanced Technology) द्वारा अनुमोदित उत्पादों को ही बाजार में बेचा जा सकता है। इन उत्पादों में विटामिन, कैफीन या किसी भी तरह के हानिकारक रसायन मिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। Dubai Municipality और Trakhees की यह संयुक्त कार्रवाई उन दुकानदारों के लिए चेतावनी है जो नियमों को ताक पर रखकर असुरक्षित उत्पाद बेच रहे हैं।
