भारत सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे अब भारत में सोना महंगा हो गया है। इस वजह से दुबई में सोना खरीदना भारतीयों के लिए काफी फायदेमंद हो गया है। खासकर जो लोग छुट्टियों में या शादी-ब्याह के लिए दुबई जाते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है क्योंकि वहां कीमतों में काफी अंतर आ गया है।

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भारत में सोने की ड्यूटी कितनी बढ़ी और क्या है नया नियम

भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 12 मई 2026 को ऐलान किया कि 13 मई 2026 से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 मई 2026 को नागरिकों से अपील की थी कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार की मदद के लिए करीब एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचें।

विवरण पुराना नियम (जुलाई 2024) नया नियम (मई 2026)
बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 5% 10%
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (AIDC) 1% 5%
कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% 15%
IGST 3% 3%
कुल प्रभावी टैक्स (Effective Tax) करीब 9% करीब 18.4%

दुबई से सोना लाने पर क्या नियम हैं और कितनी बचत होगी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब GCC देशों और खास तौर पर दुबई में सोने और ज्वेलरी की कीमतें भारत के मुकाबले करीब 12% तक सस्ती हो सकती हैं। दुबई में इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स पर VAT नहीं लगता है और टूरिस्ट अपनी ज्वेलरी खरीदारी पर VAT रिफंड भी ले सकते हैं।

भारतीय कस्टम नियमों के मुताबिक, भारत वापस आते समय सोने की ज्वेलरी लाने की एक सीमा तय है:

  • महिलाएं 40 ग्राम तक ज्वेलरी बिना ड्यूटी दिए ला सकती हैं।
  • पुरुष 20 ग्राम तक ज्वेलरी ला सकते हैं।
  • चार सदस्यों वाला एक परिवार मिलकर कुल 140 ग्राम तक ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकता है।

मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स जैसे बड़े रिटेलर्स का मानना है कि गर्मी की छुट्टियों और शादी के सीजन में दुबई में भारतीय खरीदारों और टूरिस्टों की भीड़ बढ़ेगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

भारत में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी अब कितनी है

भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एजीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल है, जबकि 3% IGST अलग से लगता है।

दुबई से भारत कितना सोना बिना टैक्स के ला सकते हैं

कस्टम नियमों के अनुसार महिलाएं 40 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम तक सोने की ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं। एक परिवार मिलकर अधिकतम 140 ग्राम तक ज्वेलरी ला सकता है।