दुबई से भारत सोना लाने वाले प्रवासियों के लिए भारत सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब सोने पर लगने वाला टैक्स बढ़ गया है और ड्यूटी-फ्री सीमा को लेकर नए निर्देश जारी हुए हैं। अगर आप भी जल्द ही दुबई से भारत जाने वाले हैं और सोना लाने की सोच रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि एयरपोर्ट पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

सोने पर कितना बढ़ा टैक्स और क्या हैं नए नियम

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी की है। 13 मई 2026 से सोने पर प्रभावी आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। इसके ऊपर 3 प्रतिशत GST भी लगेगा, जिससे कुल टैक्स लगभग 18.45 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार ने यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार के दबाव को कम करने के लिए उठाया है।

विवरण नया नियम/दर
प्रभावी तारीख (शुल्क वृद्धि) 13 मई 2026
बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेस 15 प्रतिशत
GST दर 3 प्रतिशत
कुल प्रभावी टैक्स दर लगभग 18.45 प्रतिशत
बैगेज नियम लागू होने की तारीख 2 फरवरी 2026

कितना सोना बिना टैक्स के ला सकते हैं

ड्यूटी-फ्री यानी बिना टैक्स के सोना लाने की सुविधा केवल उन यात्रियों को मिलेगी जो भारतीय निवासी हैं या भारतीय मूल के पर्यटक हैं और एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं। यह छूट केवल सोने के आभूषणों पर ही मिलती है।

यात्री की श्रेणी सोने की मात्रा (अधिकतम) अधिकतम कीमत
महिला यात्री 40 ग्राम 1,00,000 रुपये
पुरुष यात्री 20 ग्राम 50,000 रुपये
बच्चे (15 वर्ष से कम) 40 ग्राम नियम अनुसार

अधिकतम सीमा और घोषणा के जरूरी नियम

जो यात्री कम से कम 6 महीने विदेश में रहे हैं, वे लागू सीमा शुल्क का भुगतान करके अधिकतम 1 किलोग्राम तक सोना (सिक्के, ईंट और सिल्लियां) भारत ला सकते हैं। ध्यान रहे कि सोने का पाउडर, धूल या स्क्रैप लाना पूरी तरह मना है।

  • अगर आप तय सीमा से ज्यादा सोना ला रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर रेड चैनल पर इसकी घोषणा करना जरूरी है।
  • घोषणा न करने पर जुर्माना लग सकता है या सोना जब्त किया जा सकता है।
  • सत्यापन के लिए सोने की मूल रसीदें साथ रखें, जिनमें वजन और शुद्धता लिखी हो।
  • सीमा शुल्क की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अतिथि ऐप का इस्तेमाल कर पहले ही घोषणा की जा सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या दुबई से सोने की ईंटें लाना कानूनी है

हाँ, जो यात्री 6 महीने से ज्यादा विदेश में रहे हैं, वे टैक्स भरकर 1 किलोग्राम तक सोने की ईंटें या सिक्के ला सकते हैं, लेकिन इसकी घोषणा रेड चैनल पर करना अनिवार्य है।

बिना टैक्स दिए कितना सोना लाया जा सकता है

एक साल से ज्यादा विदेश में रहने वाली महिलाएं 40 ग्राम (1 लाख रुपये तक) और पुरुष 20 ग्राम (50 हजार रुपये तक) सोने के आभूषण बिना टैक्स के ला सकते हैं।

घोषणा न करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है

यदि यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सोना लाता है और उसकी घोषणा नहीं करता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी सोना जब्त कर सकते हैं और भारी जुर्माना लगा सकते हैं।