दुबई में रहने वाले या वहां घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा सा मजाक भारतीय कॉमेडियन यश भारद्वाज को काफी महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील पोस्ट करने के बाद उन्हें दुबई प्रशासन ने 47 दिनों तक हिरासत में रखा और फिर वहां से भारत वापस भेज दिया। संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया नियमों की अनदेखी प्रवासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है।
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क्या था पूरा मामला और क्यों हुई भारतीय कॉमेडियन की गिरफ्तारी
भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन यश भारद्वाज ने मार्च 2026 में सोशल मीडिया पर एक कॉमेडी रील पोस्ट की थी। इस वीडियो में उन्होंने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुबई में गूगल मैप्स के कथित तौर पर खराब होने को लेकर एक सामान्य मज़ाक किया था। हालांकि दुबई पुलिस और यूएई प्रशासन ने इसे मज़ाक के रूप में नहीं देखा। अधिकारियों ने इस वीडियो को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चिंता माना। इसके बाद 19 मार्च को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यश भारद्वाज को 47 दिनों तक डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ा और आखिरकार 5 मई को उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया।
UAE में सोशल मीडिया को लेकर क्या हैं सख्त नियम
संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यहां के साइबर कानून बहुत कड़े हैं जो पर्यटकों और विदेशी नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
- सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की छवि को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री शेयर करना कानूनी जांच के दायरे में आता है।
- यूएई सरकार, उसकी संप्रभुता, राष्ट्रीय प्रतीकों और संस्थानों की आलोचना करने वाले पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई होती है।
- सोशल मीडिया पर अफवाहें या झूठी खबरें फैलाने पर 2,00,000 दिर्हाम तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है।
- मार्च 2026 में ही यूएई प्रशासन ने भ्रामक वीडियो साझा करने के आरोप में 19 भारतीयों सहित 35 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या यूएई के सोशल मीडिया नियम पर्यटकों पर भी लागू होते हैं
हां, यूएई के सख्त साइबर और सोशल मीडिया कानून वहां रहने वाले प्रवासियों के साथ-साथ वहां घूमने जाने वाले पर्यटकों पर भी पूरी तरह लागू होते हैं।
दुबई में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या अफवाह फैलाने पर क्या सजा है
दुबई में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या भ्रामक वीडियो शेयर करने पर दो साल तक की जेल और 2,00,000 दिर्हाम तक का जुर्माना हो सकता है।
