दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के राज के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें काफी परेशान कर दिया था. राज बैंक से अपने बिजनेस के लिए पैसे निकालकर जा रहे थे, तभी उनके लिफाफे से 1 लाख दिरहम गिर गए. इस बड़ी रकम के खोने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस की मदद ली और अपनी खोई हुई रकम वापस पा ली.

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राज के साथ क्या हुआ और पैसे कैसे मिले

राज ने करमा स्थित एक बैंक से अपने बिजनेस के छोटे खर्चों के लिए चेक के जरिए 2.60 लाख दिरहम निकाले थे. रास्ते में चलते समय उनके लिफाफे से 1 लाख दिरहम यानी करीब 22 लाख रुपये गिर गए. जब उन्हें पैसों के गायब होने का पता चला, तो उन्होंने तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद राज ने उस रास्ते पर वापस जाकर तलाश शुरू की जहाँ से वह गुजरे थे.

मोहम्मद अली की ईमानदारी और दुबई पुलिस की कार्रवाई

सड़क पर पैसों की गड्डी मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति को मिली. उन्होंने बिना किसी लालच के पूरी रकम दुबई पुलिस को सौंप दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पुष्टि की कि यह पैसा राज ने ही बैंक से निकाला था. कुछ ही घंटों के भीतर पूरी रकम सुरक्षित तरीके से राज को वापस मिल गई. राज ने दुबई की व्यवस्था और वहां के लोगों की ईमानदारी पर अपना भरोसा जताया.

UAE में खोया हुआ सामान मिलने पर क्या कहता है कानून

UAE के कानून (Federal Decree-Law No. 31 of 2021) के मुताबिक, अगर किसी को कोई खोई हुई चीज मिलती है, तो उसे पुलिस को बताना जरूरी है. इसके मुख्य नियम इस प्रकार हैं:

  • मिली हुई चीज की जानकारी 24 घंटे के भीतर दुबई पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज करनी होगी.
  • सामान को 48 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना अनिवार्य है.
  • ईमानदारी दिखाने वाले व्यक्ति को पुलिस की तरफ से प्रशंसा पत्र या संपत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत (अधिकतम 50,000 दिरहम) तक इनाम मिल सकता है.
  • बिना सूचना के सामान रखना गलत माना जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या दुबई में खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है?

हाँ, दुबई पुलिस के पास ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ सर्विस है जहाँ लोग खोई हुई चीजों की रिपोर्ट कर सकते हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ईमानदारी से सामान लौटाने वाले लोगों की मदद से इसे वापस दिलाने का काम करती है.

UAE कानून के तहत सामान लौटाने पर क्या इनाम मिलता है?

दुबई पुलिस ईमानदारी दिखाने वाले व्यक्ति को प्रशंसा पत्र दे सकती है या संपत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत तक का वित्तीय इनाम दे सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 दिरहम है.

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com